प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी फसलों के लिये बीमा पंजीयन की शुरुआत हो गई है। किसान द्वारा रबी वर्ष 2024-25 में फसलों का बीमा 31 दिसम्बर तक कराया जा सकेगा ।
उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास डॉ एस के निगम ने बताया कि इच्छुक कृषक फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर के पूर्व अपने पटवारी हलका की अधिसूचित फसलों का बीमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि रबी मौसम में सभी अनाज, दलहन एवं तिलहन फसलों हेतु बीमित राशि का अधिकतम डेढ़ प्रतिशत प्रीमियम किसानों द्वारा देय होगा, जबकि शेष प्रीमियम राशि राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जायेगी।
उप संचालक डॉ निगम के मुताबिक अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले बटाईदारों और काश्तकारों सहित सभी किसान अपनी फसल बीमा का कवरेज प्राप्त करने हेतु पात्र है। फसल बीमा योजना सभी किसानों हेतु स्वैच्छिक की गई है।
अल्पकालिक फसल ऋण प्राप्त करने वाले किसानों की फसलों का बीमा संबंधित बैंक द्वारा किया जायेगा तथा अऋणी किसान अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जिले की समस्त सहकारी समितियों, ग्राम पंचायत में स्थापित कॉमन सर्विस सेन्टर, जिले के सभी बैंक, क्रॉप इंश्यूरेंस एप, फसल बीमा पोर्टल www.pmfby.gov.in, कृषि बीमा प्रतिनिधि अथवा बीमा एजेन्ट एवं उर्वरक नगद विक्रय केन्द्र के माध्यम से करा सकेंगे।
अऋणी किसानों को फसल बीमा कराने भू-अधिकार पुस्तिका की छायाप्रति, पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पास बुक की छायाप्रति, कृषि विस्तार अधिकारी या सरपंच अथवा सचिव द्वारा सत्यापित बुआई प्रमाण पत्र की प्रति, मोबाईल नंबर देना होगा। ऋणी किसान गत वर्ष से अपनी फसल परिवर्तन की सूचना 29 दिसम्बर तक बैंक को दे सकते हैं।
उप संचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास ने किसानों से फसल बीमा कराने का आग्रह करते हुये कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों का बीमा कराने के इच्छुक किसान अधिक जानकारी के लिये कृषि रक्षक पोर्टल अथवा हेल्पलाईन 14447 पर संपर्क कर सकते हैं।