Thursday, December 26, 2024
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निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर यूरिया और डीएपी बेचने पर जबलपुर में खाद विक्रेता के विरुद्ध एफआईआर दर्ज

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग ने निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर किसानों को यूरिया और डीएपी का विक्रय करने के मामले में गोसलपुर स्थित मेसर्स ग्रेट इंडिया कृषि केंद्र के संचालक के विरुद्ध अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 एवं धारा 7(3) तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश की धारा 3 (3)(1) के तहत गोसलपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।

जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देशानुसार किसानों को निर्धारित दर पर  गुणवत्तायुक्त आदान सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने कृषि अधिकारियों द्वारा गत दिवस गोसलपुर स्थित ग्रेट इंडिया कृषि केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण करने वाले कृषि अधिकारियों में अनुविभागीय कृषि अधिकारी सिहोरा श्रीमती मनीषा पटेल एवं सिहोरा में पदस्थ वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी जेपी राठौर शामिल थे।

आकस्मिक निरीक्षण के दौरान इन कृषि अधिकारियों ने इस प्रतिष्ठान में संधारित अभिलेखों की जांच की। मौके पर प्रतिष्ठान में मूल्य सूची लगी पाई गई, लेकिन स्टॉक रजिस्टर को अपूर्ण पाया गया। प्रतिष्ठान में उपलब्ध केश मेमो की जाँच पर पता चला कि मेसर्स ग्रेट इंडिया कृषि केंद्र के संचालक आजाद पटेल द्वारा 9 सितंबर को काटे गये बिल कंमाक-902 में कृषक को 300 से 310 रुपये प्रति बोरी यूरिया का विक्रय किया गया, जो शासन द्वारा निर्धारित दर 267 रुपये 50 पैसे से अधिक है।

निरीक्षण में इस प्रतिष्ठान से ग्यारह कृषकों को 128 बोरी यूरिया अधिक मूल्य पर विक्रय करना पाया गया। इसी प्रकार 12 कृषकों को 119 बोरी डीएपी शासन द्वारा निर्धारित मूल्य 1 हजार 350 रुपये की बजाय 1 हजार 400 रुपये से 1 हजार 480 रुपये तक विक्रय करना पाया गया। निरीक्षण के दौरान स्टॉक में यूरिया एवं डीएपी का भौतिक सत्यापन भी किया गया। भौतिक सत्यापन में इस प्रतिष्ठान में 110 बोरी यूरिया एवं 19 बोरी डीएपी पाया गया था।

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