Wednesday, February 19, 2025
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एमपी में पूर्व बीजेपी विधायक और उनके विधायक बेटे को एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाई सज़ा

जबलपुर (हि.स.)। बरगी की पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह और उनके बेटे भाजपा के वर्तमान विधायक नीरज सिंह,और गोलू उर्फ अनुराग सिंह को एमपी/एमएलए कोर्ट की विशेष न्यायाधीश विश्वेश्वरी मिश्रा ने विधवा बहू ज्योति सिंह को प्रताड़ित करने के मामले में अदालत उठने तक की सजा सुनाई है। साथ में 2 हजार रुपये का अर्थ दंड प्रत्येक को दिया है।

उल्लेखनीय है कि ज्योति सिंह, नितिन सिंह की पत्नी हैं जिनकी वर्ष 2011 में हत्या हो चुकी है। 30 मार्च 2017 को जिस घर में बहू ज्योति सिंह रह रही थी उस आवास को खाली कराने के लिए पुलिस की मदद से तीनों आरोपियों ने ज्योति सिंह का सामान सड़क पर फेंक दिया था और धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दिया था। घटना दिनांक 30 मार्च 2017 को मदन महल पुलिस ने पीड़िता ज्योति सिंह को चार घंटे थाने में बिठा कर रखा था और फिर भी एफ आई आर नहीं लिखी गई थी। इसके बाद पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी गई थी।

कार्रवाई नहीं होने पर ज्योति सिंह द्वारा अदालत में परिवाद प्रस्तुत किया था। ज्योति सिंह की ओर से अधिवक्ता प्रदीप बत्रा ने पक्ष रखा। इस मामले में विशेष न्यायाधीश विश्वेश्वरी मिश्रा ने भाजपा के बरगी विधायक नीरज सिंह और उनकी माँ प्रतिभा सिंह सहित गोलू सिंह को अदालत उठने तक की सज़ा के साथ 2000 रु का जुर्माना तीनों आरोपियों को किया है।

बहू प्रतिभा सिंह ने सास के साथ ही परिवार के अन्य लोगों पर भी प्रताडऩा के आरोप लगाए थे । उन्होंने शिकायत में बताया था कि उन्हें बिना किसी कारण के परेशान किया जाता है। गौरतलब है कि बरगी विधायक प्रतिभा सिंह और उनकी बहू ज्योति सिंह के बीच लंबे अर्से से झगड़ा चल रहा था ।

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