मतदान दिवस पर यदि कोई मतदाता अपने मतदान केन्द्र पर मतांकन के लिए जाता है और वहां आकर उसे पता चलता है कि उसका मत पूर्व से ही डाला जा चुका है तो पीठासीन अधिकारी उसकी पहचान के सम्बन्ध में पूछे गए प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर पाने के पश्चात उस मतदाता को निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम के अधीन निविदत्त मतपत्र जारी करेगा।
यह मतपत्र उसी डिजाइन का होगा जैसा कि ईव्हीएम में लगाया गया है। इस मतपत्र पर मतदाता एरोक्रॉस मार्क सील के द्वारा अपना मतांकन कर उस मतपत्र को पीठासीन अधिकारी को देगा, जिसको पीठासीन अधिकारी द्वारा इस हेतु दिए गए लिफाफे में रख कर सील करेगा एवं सामग्री संग्रहण केन्द्र में जमा करेगा। समस्त पीठासीन अधिकारियों को 20 निविदत्त मतपत्र उपलब्ध कराए जाते हैं।