भोपाल (हि.स.)। मध्यप्रदेश पुलिस में अपराध अनुसंधान विभाग में पदस्थ निरीक्षक सुशील मजोका को बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है। मजोका को नर्सिंग कॉलेजों की अनियमितताओं से जुड़े प्रकरणों में जांच का दायित्व सौंपा गया था। मजोका के विरूद्ध सीबीआई-एसीबी नई दिल्ली में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।
इसके पश्चात उन्हें सीबीआई-एसीबी से असंबद्ध कर सेवाएं वापस कर दी गई थीं। मजोका द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी और उनके कक्ष से दो लाख रुपये की नगद राशि भी जब्त हुई थी। भ्रष्टाचार की शिकायत प्राप्त होने पर विवेचना के बाद उन्हें 22 मई को निलंबित कर दिया गया था। उन्हें पुलिस अभिरक्षा में भेज दिया गया था।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समय-समय पर मध्यप्रदेश पुलिस की छवि श्रेष्ठ रखने और नैतिक मापदंडों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस संदर्भ में अपराध अनुसंधान विभाग ने तथ्यों के आधार पर श्री मजोका के विरूद्ध संविधान की धारा 311 की उप धारा 2ब के अंतर्गत उनकी सेवाएं जारी रखना जनहित की दृष्टि से उचित नहीं पाया। श्री मजोका को 28 मई 2024 को तत्काल प्रभाव से सेवा से पदच्युत कर दिया गया है।