मध्यप्रदेश ऊजोपचार संबंधी स्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 एवं नियम 1997 के अंतर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजय मिश्रा ने लायसेंस का नवीनीकरण नहीं कराने अथवा आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने पर जिले के 122 निजी क्लीनिकों का पंजीयन निरस्त कर दिया है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। संबंधित क्लीनिक संचालकों को आदेश के जारी होने के दिनांक से जब तक क्लीनिक का पंजीयन नहीं होता है तब तक किसी भी मरीज का उपचार न करने के निर्देश दिये गये है।
इसी के साथ पैथालॉजी संचालकों को भी आदेश दिनांक तक लिये गये सैंपलों की रिपोर्ट सीधे संबंधित मरीजों को उपलब्ध कराने तथा क्लीनिक का पंजीयन नहीं होने तक नये मरीजों की जांच नहीं करने के निर्देश दिये गये है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा क्लीनिकों का पंजीयन निरस्त करने का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।