जबलपुर जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बच्चों को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर जिले में बच्चों को बोनफिक्स, व्हाइटनर, थिनर तथा वाहनों के पंचर बनाने में इस्तेमाल किये जाने वाले साल्यूशन क्रीम के विक्रय पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही उन्होंने पंजीकृत चिकित्सक के नए प्रिस्क्रिप्शन के बिना कॉरेक्स कफ सिरप के विक्रय को भी प्रतिबंधित कर दिया है।
जिला दंडाधिकारी द्वारा आदेश में कहा गया है कि जिले में कोई भी दुकानदार बोनफिक्स, व्हाइटनर, थिनर तथा वाहनों के पंचर बनाने में उपयोग होने वाले साल्यूशन क्रीम जैसे उत्पाद अथवा सामग्री का नाबालिग बच्चों को विक्रय नहीं करेगा। इसी प्रकार दुकानदारों द्वारा कॉरेक्स कफ सिरप का पंजीकृत चिकित्सक के नवीन प्रिस्क्रिप्शन के बिना विक्रय नहीं किया जा सकेगा।
जिला दंडाधिकारी ने यह प्रतिबंधात्मक आदेश नाबालिग या कम उम्र के बच्चों द्वारा कॉरेक्स कफ सिरप, बोनफिक्स, व्हाइटनर, वाहनों के पंचर बनाने वाले साल्यूशन क्रीम एवं थिनर जैसे उत्पादों का उपयोग नशे के रूप में करने की दैनिक समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं को संज्ञान में लेकर जारी किया है।
जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने आदेश में कहा है कि सामान्य उपयोग की वस्तु होने के कारण कॉरेक्स कफ सिरप, बोनफिक्स, व्हाइटनर, वाहनों के पंचर बनाने वाले साल्यूशन क्रीम एवं थिनर जैसे उत्पाद आसानी से बाजार में उपलब्ध हो जाते है। कम उम्र के बच्चों द्वारा अज्ञानतावश इन वस्तुओं का नशे के रूप में इस्तेमाल एक आम समस्या होती जा रही है, जिसके दुष्परिणाम बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास में बाधा के रूप में परिलक्षित होते हैं।
दीपक सक्सेना ने कहा है कि नाबालिग एवं कम उम्र के बच्चों को नशे का आदी बनाया जाकर अपराध की दिशा में भी अन्य लोगों द्वारा दिग्भ्रमित किये जाने की पूर्ण संभावना रहती है। इन कारणों से सड़क दुर्घटना से मृत्यु एवं जनहानि की आशंका भी बनी रहती है।
जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना द्वारा जारी यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। प्रतिबंधात्मक आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा दुकानदार के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 तथा अन्य सभी प्रावधानों के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।