जबलपुर में कोरोना संक्रमण को देखते हुये कलेक्टर ने जिले में जारी जनता कर्फ्यू को 1 जून तक बढ़ा दिया है। जबलपुर कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि जबलपुर की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत वर्तमान में लागू जनता कोरोना कर्फ्यू के तहत् जारी आदेश को यथावत् एवं निरंतर रखते हुये उसे 24 मई के प्रात: 6 बजे से 1 जून के प्रात: 6 बजे तक संपूर्ण जबलपुर जिले की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत जनता कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया एवं घोषित किया जाता है।
आदेश के अनुसार अब जबलपुर जिले की नगरीय सीमा के अंतर्गत प्रतिदिन दूध की दुकानें प्रात: 6 बजे से प्रात: 9 बजे एवं सायं 5 बजे से सायं 7 बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा प्रतिदिन सायं 7 बजे के बाद समस्त सब्जी व फल के ठेले भी खुलने से प्रतिबंधित रहेंगे।
वीकेंड पर शनिवार एवं रविवार को समस्त सब्जी व फल के ठेले एवं निजी किराना दुकानों की होम डिलेवरी भी पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। साथ ही सभी प्रकार की खेल गतिविधियां एवं साईकिलिंग आदि प्रतिबंधित रहेगी। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर विवाह कार्यक्रम भी प्रतिबंधित रहेंगे।