Tuesday, November 26, 2024
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शासकीय राशि में गबन करने वाले समन्‍वय अधिकारी, सचिव एवं पूर्व सरपंच से होगी लाखों की वसूली

जबलपुर जिला पंचायत सीईओ श्रीमती जयति सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि कुंडम विकासखंड के ग्राम पंचायत गौरी द्वारा वित्‍तीय अनियमितताओं की शिकायत मिली है। जिसमें 24 अप्रैल को उक्‍त पंचायत में कार्यालय व्‍यय एवं अन्‍य सामग्री की मरम्‍मत के नाम से फर्जी बिल लगाकर ई-भुगतान किये जाने, बिना प्रस्‍ताव पारित किये, बिना मूल्‍यांकन एवं बिना कार्य किये पंचायत के खाते से राशि रुपये 4,14,200 का आहरण किये जाने, आंगनबाडी भवन, सी.सी. सड़क, बाउंड्रीवाल का कार्य किये बिना राशि का आहरण किये जाने संबंधी शिकायत की गई थी।

प्रकरण में उपलब्‍ध दस्‍तावेजों एवं जांच समिति से प्राप्‍त प्रतिवेदन अनुसार ग्राम पंचायत गौरी में विभिन्‍न कार्यों में निम्‍नानुसार वित्‍तीय अनियमितता किये जाने से निलंबित सचिव आशीष दुबे, निलंबित पंचायत समन्‍वय अधिकारी नरेश महोबिया एवं पूर्व सरपंच संत कुमार चौधरी को कुल राशि रुपये 12,63,108 के अपभक्षण का दोषी पाते हुए संबंधित अनावेदकों पर निम्‍नानुसार वसूली के लिए आदेश पारित किया गया।

जिसमें निलंबित सचिव आशीष दुबे 6,31,554 रुपये, निलंबित पंचायत समन्‍वय अधिकारी नरेश महोबिया 1,59,852 रुपये, संत कुमार चौधरी पूर्व सरपंच 4,71,702 रुपये उक्‍त वसूली की राशि 15 दिवस के भीतर ग्राम पंचायत के एकल खाते में जमा कर रसीद न्‍यायालय विहित प्राधिकारी या मुख्‍य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जबलपुर कार्यालय में अनिवार्यत: प्रस्‍तुत करने हेतु आदेशित किया गया। उन्‍होंने कहा कि निर्धारित समयावधि में राशि जमा न किये जाने पर संबंधितों अनुशासनात्‍मक कार्यवाही की जावेगी। 

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