मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि नागरिकों को अब भूमि उपयोग प्रमाण-पत्र ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। पूर्व में नागरिक केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते थे, परंतु भूमि उपयोग प्रमाण-पत्र के लिये कार्यालय में आना पड़ता था।
आवेदक द्वारा भूमि-उपयोग प्रमाण-पत्र के लिये ऑनलाइन आवेदन, सभी आवश्यक विवरण जैसे- निवेश/योजना क्षेत्र, गाँव और खसरा नंबर दर्ज करके प्रस्तुत करने पर भूमि-उपयोग उसके स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। आवेदक के इसे स्वीकार करने एवं ऑनलाइन शुल्क भुगतान करते ही मैप के साथ लैण्ड भूमि उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होता है।
आवेदक अपनी जरूरत के अनुसार इसे डाउनलोड और प्रिंट कर सकता है। कोई भी एजेंसी टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग के ऑनलाइन लैण्ड यूज़ सर्टिफिकेट जनरेशन पोर्टल पर जाकर इस सर्टिफिकेट को एप्लीकेशन नंबर से सर्च कर डिजिटली वेरीफाई कर सकती है।
आवेदक mptownplan.gov.in पर ऑनलाइन भूमि उपयोग प्रमाण-पत्र अथवा https://dtcp.mp. gov.in/alpass/Web/LanduseCertificate.aspx पर लैण्ड यूज़ सर्टिफिकेट के आवेदन करने के लिये अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट पर क्लिक करें।
अभी यह सुविधा प्रदेश के 12 जिलों भोपाल, भिण्ड, दतिया, ग्वालियर, डबरा, हरदा, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर, शिवपुरी और उज्जैन में लागू की गई है। शीघ्र ही इसे अन्य जिलों में भी लागू किया जायेगा।