शहडोल (हि.स.)। कमिश्नर बीएस जामोद ने रविवार को निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर बाणसागर के उपयंत्री आकाश कुमार पाण्डेय को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम- 1966 के नियम 9(1) (क) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में पाण्डेय का मुख्यालय कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 02 शहडोल नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
रविवार को जारी आदेश में कहा गया है कि बाणसागर उपयंत्री आकाश कुमार पाण्डेय बिना किसी पूर्व सूचना के चेकपोस्ट से नदारद थे, जबकि लोकसभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जिले की सीमाओं पर अधिकारी/कर्मचारियों की ड्यूटी चेकपोस्ट पर आवश्यक रूप से लगाई गई है।
इस प्रकार पाण्डेय द्वारा बिना किसी सूचना के चेक पोस्ट से अनुपस्थित रहना निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति उनकी घोर लापरवाही एवं उदासीनता को परिलक्षित करता है। पाण्डेय का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 के विपरीत होने से दण्डनीय है।