Monday, November 25, 2024
Homeएमपीमध्यप्रदेश सरकार ने तय की लिमिट, थोक एवं खुदरा विक्रेता इस सीमा...

मध्यप्रदेश सरकार ने तय की लिमिट, थोक एवं खुदरा विक्रेता इस सीमा तक कर सकता है गेहूँ का भण्डारण

मध्यप्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया है कि गेहूँ की उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से व्यापारियों को गेहूँ के स्टॉक की सीमा तय कर दी गयी है।

इस नई व्यवस्था में 31 मार्च 2025 तक की अवधि के लिए व्यापारी अथवा थोक विक्रेता 3 हजार टन तक गेहूँ का भण्डारण कर सकता है। रिटेलर, प्रत्येक रिटेलर आउटलेट के लिए 10 टन और उनके सभी डिपो के लिए 3 हजार टन का गेंहूँ का स्टॉक रख सकेगा।

मंत्री गोविन्द सिंह सिंह ने बताया है कि प्रत्येक व्यापारी को धारित स्टॉक की घोषणा नियमित रूप से भारत सरकार, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर करना होगी। कोई भी व्यापारी निर्धारित सीमा से अधिक गेहूँ का स्टॉक क्रय, विक्रय एवं विक्रय के लिए भण्डारित नहीं करेगा। गेहूँ के स्टॉक और परिवहन के लिए उपयोग किये जाने वाले वाहन की कभी भी जाँच की जा सकेगी।

संबंधित समाचार

ताजा खबर