बिजली उपभोक्ताओं के परिसरों में स्थापित बंद तथा खराब मीटरों को योजनाबद्ध तरीके से तत्काल बदला जाए साथ ही उपभोक्ताओं द्वारा किये जा रहे भार वृद्धि और नवीन कनेक्शनों के आवेदनों को समय-सीमा में निपटाते हुए नवीन कनेक्शन और भार वृद्धि की जाए।
उक्ताशय के निर्देश ग्वालियर स्थित स्काडा सभागार में ग्वालियर क्षेत्र की समीक्षा बैठक के दौरान मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने मैदानी अधिकारयों और कर्मचारियों को दिए।
इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक ग्वालियर क्षेत्र राजीव गुप्ता, महाप्रबंधक शहर वृत्त नितिन मांगलिक सहित सभी मैदानी महाप्रबंधक, उपमहाप्रबंधक एवं प्रबंधक उपस्थित थे।
प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने समीक्षा बैठक के दौरान राजस्व गतिविधियों की जानकारी लेकर राजस्व में बढ़ोतरी करने के निर्देश दिए।
प्रबंध संचालक ने निर्देश दिए कि विद्युत चोरी के विरुद्ध प्रभावी चेकिंग की कार्रवाई करने एवं बकायदार उपभोक्ताओं के कनेक्शन विच्छेदन की कार्यवाही की जाए।
प्रबंध संचालक ने निर्देश दिए कि ऐसे बकायादार उपभोक्ता जिनके कनेक्शन काट दिए गए हैं और उन्होंने स्वयं कनेक्शन जोड़ लिए हैं, ऐसे मामलों में सख्त कार्यवाही करते हुए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 एवं 138 के अंतर्गत कार्रवाई की जाए।
प्रबंध संचालक ने निर्देश दिए कि बिलिंग दक्षता, संग्रहण दक्षता तथा सीआरपीयू में बढ़ोतरी करते हुए सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी लाई जाए।
प्रबंध संचालक ने निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं के परिसरों में स्मार्ट मीटर लगाने के कार्य में तेजी लाई जाए साथ ही उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगने से होने वाले फायदे के बारे में भी अवगत कराया जाए।
प्रबंध संचालक ने निर्देश दिए कि वितरण ट्रांसफर का रखरखाव सुचारू रूप से करते हुए ट्रांसफार्मर फेल होने की संख्या में कमी लाने एवं 33 केवी और 11 केवी फीडरों पर ट्रिपिंग में कमी लाई जाए।
प्रबंध संचालक ने निर्देश दिए कि उच्चदाब उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने और उनकी समस्याओं को समय-सीमा में हल करने के साथ ही सोलर रूफटॉप वेंडरों का सहयोग किया जाए।
प्रबंध संचालक ने निर्देश दिए कि रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्युशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) योजनान्तर्गत चल रहे विद्युतीय निर्माण कार्यों को टर्नकी कॉन्ट्रेक्ट अवार्ड में दी गई शर्तों और नियमों के अनुसार समय-सीमा में पूरा किया जाए और ऐसी एजेंसियों, जिनके द्वारा कार्य में लापरवाही बरती जा रही या समय-सीमा में कार्य पूर्ण नहीं किया जा रहा है, उन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाए।