Saturday, December 28, 2024
Homeएमपीमोहन कैबिनेट के निर्णय: उज्जैन व्यापार मेले में वाहनों पर मिलेगी 50...

मोहन कैबिनेट के निर्णय: उज्जैन व्यापार मेले में वाहनों पर मिलेगी 50 फीसदी छूट, बड़े विश्वविद्यालय होंगे छोटे

भोपाल (हि.स.)। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की सोमवार को हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में राष्ट्रीय संत आचार्य विद्यासागर जी को श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा अगले महीने से उज्जैन में शुरू हो रहे मेले में ग्वालियर व्यापार मेले की तरह वाहन खरीद पर रजिस्ट्रेशन फीस और रोड टैक्स में छूट देने का फैसला लिया गया।

कैबिनेट की बैठक के बार में मीडिया को जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में सबसे पहले आचार्य विद्यासागर जी के शरीर त्यागने पर दो मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने कहा कि उज्जैन में कार्तिक मेला काफी समय से लगता आ रहा है। अगले महीने से लगने वाले इस व्यापार मेले में ऑटोमोबाइल पर छूट देने का फैसला कैबिनेट में लिया गया है। जिस तरह ग्वालियर मेले में 50 प्रतिशत की छूट दी जाती है। वैसे ही उज्जैन के मेले में छूट दी जाएगी।

इसके अलावा बैठक में इंदौर-उज्जैन रोड को सिक्स लेन किये जाने, बड़े विश्वविद्यालयों को छोटा करने तथा कॉलेजों को ऑटोनॉमस बनाने, राज्य लोक सेवा आयोग में दो नए सदस्यों की नियुक्ति, खंडवा जिले में घोड़ापछाड़ नदी पर चल रही आंवलिया परियोजना के लिए 165 करोड़ की स्वीकृति तथा सड़कों पर घूमने वाले गौवंश एवं गौशालाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए नई योजना बनाई जाने के निर्णय भी बैठक में लिए गए।

मंत्रि-परिषद द्वारा उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला 2024 में गैर- परिवहन यानों तथा हल्के परिवहन यानों के विक्रय पर जीवनकाल मोटरयान कर की दर में 50 प्रतिशत की छूट का निर्णय लिया गया। निर्णय के अनुसार विक्रीत वाहनों का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, उज्जैन से स्थाई पंजीयन कराने पर छूट दी जाएगी। उज्जैन के बाहर से आने वाले ऑटोमोबाइल व्यवसायी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, उज्जैन में व्यवसाय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने तथा मेला प्रांगण में अपनी भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के बाद वाहन विक्रय कर सकेंगे।

इंदौर-उज्जैन 4-लेन को 6-लेन मय पेव्हड शोल्डर में विकसित करने 1692 करोड़ रूपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा इंदौर-उज्जैन 4-लेन मार्ग को 6-लेन मय पेव्हड शोल्डर में विकसित करने की स्वीकृति दी गई हैं। इसकी लम्बाई 45.475 कि.मी. है। योजना अंतर्गत 1692 करोड़ रूपये लागत से 45.475 कि.मी. के इंदौर-उज्जैन 4-लेन मार्ग को 6-लेन मय पेव्हड शोल्डर में हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल (40:60) अंतर्गत निर्माण किया जाना है। परियोजना में समस्त स्ट्रक्चर्स का 6-लेन में निर्माण के साथ अतिरिक्त 1.10 किलोमीटर लम्बाई में शनि मंदिर एप्रोच रोड को 3-लेन में चौड़ीकरण किया जायेगा। परियोजना में महत्वपूर्ण जंक्शनों को ग्रेडसेपरेटर (वीयूपी और फ्लाईओवर) के साथ निर्माण किया जायेगा। मार्ग के एकरेखण में आने वाले दो फ्लाई ओवर, छः अंडरपास एवं आठ वृहद जंक्शन का निर्माण परियोजना के अंतर्गत किया जायेगा। योजना अंतर्गत आने वाले सभी जंक्शन का सुधार, सड़क सुरक्षा के लिये आवश्यक उपाय, रोड मार्किंग एवं रोड फर्नीचर इत्यादि का कार्य करवाया जायेगा।

लोक सेवा आयोग में दो सदस्यों की नियुक्ति को मंजूरी

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग में 1 अध्यक्ष एवं 4 सदस्यों सहित कुल 5 पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में एक अध्यक्ष एवं दो सदस्य कार्यरत हैं। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग में सदस्यों के दो रिक्त पद पर चयन समिति की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग में डॉ. एच.एस. मरकाम, सहायक प्राध्यापक (दंत रोग), मेडिकल कॉलेज, जबलपुर एवं डॉ. नरेन्द्र कुमार कोष्टी, सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र), शासकीय महाकौशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर को सदस्य नियुक्त करने का अनुमोदन मंत्रि-परिषद ने किया।

आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 224 करोड़ 46 लाख रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा खण्डवा जिले की तहसील खालवा के ग्राम रोशनी के समीप घोड़ापछाड़ नदी पर आंवलिया मध्यम सिंचाई परियोजना सिंचित क्षेत्र 6703 हेक्टेयर रबी के लिए 224 करोड़ 46 लाख रूपये कीपुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में उक्त परियोजना अंतर्गत 5 हजार हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र के लिये परियोजना लागत 165 करोड़ 8 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई थी। भू-अर्जन के विशेष पैकेज, सिंचित क्षेत्र में 1703 एकड़ की वृद्धि, निर्माण लागत में वृद्धि आदि से लागत में 59 करोड़ 38 लाख रूपये की वृद्धि की गई है। पुनरीक्षित परियोजना के लिये 224 करोड़ 46 लाख रूपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास कार्य के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान

ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास कार्य “मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अधोसंरचना विकास योजना” के नये कार्यों को स्वीकृत करने के लिए पूंजीगत मद में 1500 करोड़ रूपये की व्यवस्था वर्ष 2023-24 के लिये की जाएगी । विभाग द्वारा सूचकांक- 1 की अधिकतम सीमा 3 से बढ़ाकर 7 करने के प्रस्ताव का मंत्रि-परिषद ने अनुमोदन दिया।

दो नये विश्वविद्यालय

मंत्रि-परिषद द्वारा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक- 2024 के माध्यम से मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन की स्वीकृति दी गई हैं। संशोधन अनुसार नए क्रांतिसूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय अंतर्गत खरगोन एवं अन्य जिले तथा नए तात्या टोपे विश्वविद्यालय अंतर्गत गुना, अशोकनगर सहित अन्य जिलों के महाविद्यालयों को शामिल करने का निर्णय लिया गया हैं। इस संबंध में मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक का अनुमोदन मंत्रि-परिषद द्वारा किया गया।

संबंधित समाचार

ताजा खबर