जबलपुर (लोकराग)। मध्य प्रदेश के घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को विगत वर्षों की तरह वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये लागू टैरिफ दरों में राहत देने के लिये बिजली कंपनियों को अनुमानित 24 हजार 420 करोड़ 8 लाख रुपये की सब्सिडी देने का निर्णय राज्य शासन द्वारा लिया गया है। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि यह सब्सिडी अटल गृह ज्योति योजना, अटल कृषि ज्योति योजना, टैरिफ सब्सिडी और नि:शुल्क विद्युत प्रदाय योजना में दी जायेगी।
राज्य शासन के निर्णयानुसार फ्लैट दर पर 10 हार्सपावर तक की क्षमता वाले स्थायी कृषि उपभोक्ताओं से मात्र 750 रुपये प्रति हार्सपावर प्रति वर्ष लिये जाने के एवज में 11 हजार 943 करोड़ 98 लाख रुपये की सब्सिडी दी जायेगी। इसी तरह फ्लैट दर पर 10 हार्सपावर से अधिक क्षमता से स्थाई कृषि उपभोक्ताओं से 1500 रूपये प्रति हार्सपावर प्रति वर्ष लिये जाने की एवज में 969 करोड़ 31 लाख रुपये, 10 हार्सपावर तक की क्षमता वाले मीटर युक्त स्थाई कृषि पंप उपभोक्ताओं के लिये 50 करोड़ 63 लाख रुपये, 10 हार्सपावर से अधिक क्षमता वाले मीटर युक्त स्थाई कृषि पंप उपभोक्ताओं के लिये 3 करोड़ 22 लाख रुपये, अस्थाई कृषि पंप संयोजन के लिये 371 करोड़ 49 लाख रुपये, एक हेक्टेयर तक की भूमि वाले 5 हार्सपावर तक के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के स्थाई कृषि पंप उपभोक्ताओं को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय के लिये 5009 करोड़ 73 लाख रुपये की सब्सिडी दी जायेगी।
वहीं अटल गृह ज्योति योजना के अंतर्गत 150 यूनिट तक की मासिक खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट की मासिक खपत पर अधिकतम 100 रुपये के बिल अनुसार बिजली देने के एवज में 5866 करोड़ 26 लाख रुपये, अटल गृह ज्योति योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के घरेलू उपभोक्ताओं को केवल 25 रुपये प्रति माह की दर से 30 यूनिट बिजली देने के एवज में 36 लाख रुपये और उच्च दाब उद्वहन अथवा समूह सिंचाई उपभोक्ताओं को वार्षिक न्यूनतम प्रभार से छूट तथा ऊर्जा प्रभार में 190 पैसे प्रति यूनिट की छूट देने के लिये 205 करोड़ 10 लाख रुपये की सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है।