मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि एमपी पावर मैनेजमेंट कम्पनी क्षेत्र के अंतर्गत एक जनवरी 2005 अथवा इसके बाद नियुक्त एवं राष्ट्रीय पेंशन योजना के पात्र कार्मिकों के लिये कम्पनी द्वारा मासिक अंशदान, वेतन और महंगाई भत्ते की राशि का 14 प्रतिशत कर दिया गया है। यह आदेश एक अप्रैल 2021 से प्रभावशील होगा।
उन्होंने बताया कि कार्मिकों द्वारा देय मासिक अंशदान वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत यथावत् रहेगा। बढ़ी दर से कम्पनी अंशदान की राशि माह फरवरी 2022 के वेतन भुगतान के साथ जमा होना शुरू होगी। एक अप्रैल 2021 से 31 जनवरी 2022 तक की अवधि के कम्पनी अंशदान की बकाया राशि को मार्च एवं अप्रैल 2022 में दो समान किश्तों में जमा किया जाएगा।