मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 1 जून से प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों में शत-प्रतिशत अधिकारी उपस्थित रहेंगे। निर्देशों में कहा गया है कि अत्यावश्यक सेवाएँ देने वाले कार्यालयों को छोडकर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किये जायेंगे।
वहीं अत्यावश्यक सेवाओं में कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय और पंजीयन सम्मिलित हैं।
इसके अतिरिक्त भी अत्यावश्यक सेवाओं का निर्धारण जिला कलेक्टर कर सकेंगे। ये निर्देश 15 जून तक प्रभावशील रहेंगे। कोविड-19 के प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन के निर्देश भी दिये गए हैं।