मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ी राहत दी है।
सरकार ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लोक सेवा केन्द्रों में प्रति आवेदन लिए जाने वाला प्रोसेसिंग शुल्क आधा कर दिया है।
लोक सेवा प्रबंधन विभाग ने लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम में संचालित समस्त लोक सेवा केन्द्रों में प्रति आवेदन के लिए ली जा रही प्रोसेसिंग शुल्क की राशि 40 रुपये को घटाकर 20 रुपये कर दिया है।
जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रोसेसिंग शुल्क 20 रुपये में से 15 रुपये लोक सेवा केन्द्र संचालक को और 5 रुपये जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी को दिए जायेंगे। यह आदेश 20 सितम्बर, 2023 से प्रभावशील होगा।