मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के पेंशनरों को राहत प्रदान करते हुए महंगाई राहत में वृद्धि कर दी है। वित्त विभाग के परिपत्र के अनुसार राज्य शासन के पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों को 1 मार्च से छठवें वेतनमान में मूल पेंशन पर परिवार पेंशन पर 230 प्रतिशत की दर से एवं सातवें वेतनमान में 46 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत प्रदान की जायेगी।
सरकार ने छठवें वेतनमान के अनुसार पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों की मंहगाई राहत में 9 प्रतिशत और सातवें वेतनमान के अनुसार पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों की मंहगाई राहत में 4 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
छठवें वेतनमान में महंगाई राहत में वृद्धि की दर 9 प्रतिशत और सातवें वेतनमान में महंगाई राहत में वृद्धि की दर 4 प्रतिशत के बाद महंगाई दर में छठे वेतनमान में 230 प्रतिशत और सातवें वेतनमान में 46 प्रतिशत की वृद्धि होगी। बढ़ी हुई पेंशन 1 अप्रैल से देय होगी।
आदेश के अनुसार 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत देय होगी। मंहगाई राहत अधिवार्षिकी, सेवानिवृत्त, असमर्थता तथा क्षतिपूर्ति पेंशन पर देय होगी। सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकंपा भत्ता पर भी मंहगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त मंहगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफबी (6/43/76/नियम-2/चार, दिनांक 05-10-76 के प्रतिबंधो के अधीन देय होगी।
यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नि की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशनं पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी परन्तु यदि पति/पनि की मृत्यु के समय वह सेवा में है तो पति/पनि की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे मंहगाई राहत की पात्रता होगी। ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत कराया है, उन्हें मंहगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी।
यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू होगें, जिन्होने उपक्रमों/ स्वशासी संस्थाओं/मंडलों/निगमों आदि में संविलियन पर एक मुश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग के ज्ञाप कमांक एफ 9/9/2006/नियम/चार, दिनांक 5-1-2007 के अंतर्गत पेंशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गए हैं। मंहगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा।
राज्य शासन के समस्त पेंशन संवितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत मंहगाई राहत का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें। संचालक पेंशन, बैंक की शाखाओं में नमूना जांच करें तथा विसंगति की स्थिति में उसका समायोजन आगामी माह के भुगतानों में कराया जाना सुनिश्चित करें।