भोपाल (हि.स.)। मेडिकल प्रवेश परीक्षा (नीट) और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर देशभर में मचे बवाब के बीच मध्य प्रदेश सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश में अब भर्ती परीक्षा हो या बोर्ड का पेपर, किसी भी परीक्षा में पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानून लाने की तैयारी की जा रही है। परीक्षा केंद्र, सर्विस प्रोवाडर कंपनी या कोई व्यक्ति जो पेपर लीक व किसी गड़बड़ी में शामिल पाया जाता है तो उसकी सीधे जवाबदारी तय होगी। इसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है।
नए कानून का मसौदा तैयार करने का काम स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। जानकारी मिली है कि नए कानून के प्रारूप में एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना और दस साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा आरोपित की संपत्ति अटैच या जब्त हो सकती है। इस प्रारूप को परीक्षण के लिए विधि विभाग को भेजा जाएगा। सरकार की कोशिश यह है कि इसे मौजूदा विधानसभा सत्र में ही लाया जाए। अगर प्रारूप को मंजूरी मिलने में देरी होती है तो फिर इसे सत्र के बाद अध्यादेश के जरिए लागू किया जा सकता है।
दरअसल, केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) बिल का नोटिफिकेशन करके सभी राज्यों को भेजा है, साथ ही कहा कि इसी को आधार बनाकर राज्य अपने-अपने ठोस कानून बनाएं। इसी लिहाज से मप्र अपना नया और कड़ा कानून लाने की तैयारी में है। इसमें केंद्र सरकार के भी तमाम प्रावधानों को शामिल किया जा सकता है।
इस संबंध में स्कूल शिक्षा मंत्री रा उदय प्रताप सिंह का कहना है कि यह सही है कि हम प्रारूप तैयार कर रहे हैं। अब सीधे जवाबदेही तय होगी। विधि विभाग के परीक्षण के बाद के आगे की प्रक्रिया की जाएगी। हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि कानून में क्या प्रावधान होने वाले हैं। उनका कहना है कि नोटिफिकेशन होने से पहले लागू होने वाले प्रावधानों की चर्चा नहीं की जा सकती।