मध्यप्रदेश सरकार ने एक बार फिर सरकारी नौकरी में लापरवाही, अनियमितता, भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को रिटायर करने की तैयारी शुरू कर दी है।
इसके लिए प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में बनाए गए 20:50 के फॉर्मूले को लागू करने जा रही है। इसी के तहत सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों, निगम-मंडलों, संभागीय आयुक्तों और कलेक्टरों को पत्र भेजकर 4 दिसंबर तक अधिकारियों और कर्मचारियों की सीआर से संबंधित जानकारी देने के लिए कहा है।
जानकारी के अनुसार इस फार्मूले के तहत जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने 20 वर्ष की नौकरी पूर्ण कर ली है या उनकी उम्र 50 वर्ष से अधिक हो गई हो, ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सीआर के नंबर 50 से कम होंगे तो उन्हें नौकरी से बाहर किया जा सकता है।
हालांकि की सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश में कहा गया है कि 50 वर्ष की आयु और 20 वर्ष की नौकरी पूरी कर चुके शासकीय सेवकों के अभिलेखों की छानबीन कर समीक्षा की जाए और अद्यतन जानकारी विभाग को 4 दिसंबर तक प्रेषित की जाए।
इसके अलावा जो कर्मचारी मेडिकली अनफिट हैं और इलाज के बाद भी अगर बार-बार बीमार पड़ रहे हैं, तो उनका 15 दिसंबर के बाद चेकअप कराया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों को 20 साल की नौकरी के बाद वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेने का ऑप्शन दिया गया है।