मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू के संबंध में गृह विभाग ने नवीन दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। यह निर्देश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगे। निर्देश के अनुसार प्रदेश के सभी धार्मिक एवं पूजा स्थल खुल सकेंगे, किन्तु एक समय में 6 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थितजनों को कोविड प्रोटोकोल का पालन करना अनिवार्य होगा।
सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। स्कूल एवं कॉलेज खोले जाने के संबंध में सम्बन्धित विभागों द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जा रहे हैं। आदेश जारी होने तक स्कूल एवं कॉलेज बंद रहेंगे। समस्त कोचिंग संस्थान बंद रहेंगें। ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी। हालांकि प्रशिक्षण कार्यक्रम हॉल की 50 प्रतिशत क्षमता की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे।
वहीं समस्त प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे। सिनेमा घर एवं थिएटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किए जा सकेंगे। सिनेमा घर संचालक को कोविड-19 प्रोटोकोल का पालन सुनिश्चित कराना होगा।
प्रदेश में समस्त वृहद, मध्यम, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियाँ सतत् चल सकेंगी। जिम एवं फिटनेस सेंटर्स 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविड प्रोटोकोल का पालन करते हुए खुल सकेंगे। समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किन्तु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे।
इसके अलावा सभी रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत से कोविड-19 प्रोटोकाल की शर्त का पालन करते हुए रात्रि 10 बजे तक खुल सकेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम संख्या 100 हो सकेंगी। इस प्रयोजन के लिए आयोजक को जिला प्रशासन को अतिथियों के नाम की सूची आयोजन से पूर्व देना आवश्यक होगा। अधिकतम 50 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति दी जा सकेगी।
गृह विभाग ने कहा है अनुमति वाली गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। अन्तर्राज्यीय तथा राज्यांतरिक व्यक्तियों, माल एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा। पूरे प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू भी जारी रहेगा।
गृह विभाग के अनुसार यह दिशा-निर्देश 31 जुलाई 2021 तक प्रभावशील रहेंगे। सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है कि इन दिशा-निर्देशों को जिला आपदा प्रबंधन समिति से परामर्श कर यथोचित आदेश जारी करें।