मध्य प्रदेश में दो पहिया वाहन पर हेलमेट धारण नहीं करने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 128 एवं 129 में सख्ती से कार्यवाही की जाएगी। आगामी 6 अक्टूबर से विशेष अभियान चलाया जाएगा। दोपहिया वाहन चालक के साथ वाहन के पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए हैं।
जबलपुर उच्च न्यायालय ने दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले (पीलियन राईडर) द्वारा हेलमेट न लगाने को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक जन-जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। जागरूकता के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया और अन्य प्रचार माध्यमों से प्रचार-प्रसार करने को कहा है। निर्देशों का पालन न करने वाले दो पहिया वाहन चालकों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने को निर्देशित किया है।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस एवं शोध प्रशिक्षण संस्थान श्री जी.जनार्दन ने पुलिस आयुक्त इंदौर, भोपाल और समस्त जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए है कि दो पहिया वाहन चालकों और पीछे बैठने वालों से अनिवार्य रूप से हेलमेट लगवाने के लिए हर संभव आवश्यक कदम उठाएँ। एडीजी जनार्दन ने कहा है कि हेलमेट धारण करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलायें और हेलमेट धारण न करने वालों के विरूद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही भी करें। इसके लिए आगामी 6 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर 2022 तक विशेष अभियान चलाया जाना सुनिश्चित करें।
एडीजी जनार्दन ने निर्देशित किया है कि हेलमेट नहीं लगाने वाले छात्र-छात्राओं, कर्मचारियों और अभिभावकों का शिक्षण संस्थानों में प्रवेश निरूद्ध करें। सभी पेट्रोल पम्प पर दो पहिया मोटर वाहन चालकों को हेलमेट धारण करने पर ही पेट्रोल वितरण करें। समस्त होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, मॉल आदि स्थानों पर हेलमेट लगाने पर ही प्रवेश दिया जाए।
एडीजी जनार्दन ने निर्देश दिए कि स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका एवं नगर निगम एवं कन्ट-नमेन्ट बोर्ड और ठेके पर वाहनों की पार्किंग में हेलमेट धारण करने पर ही वाहन पार्किंग की सुविधा दी जाएं। एडीजी जनार्दन ने जीवन-सुरक्षा के लिए आवश्यक हेलमेट लगाने को आम व्यक्ति को प्रेरित करने के लिए जन-जागरूकता के विभिन्न माध्यमों का उपयोग करने के निर्देश गए हैं।