मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं लाइन स्टाफ को स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण करवाने के लिए कंपनी द्वारा 1 से 10 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन ट्रांसफर की सुविधा प्रारंभ की जावेगी। स्थानांतरण चाहने वाले बिजली कार्मिक स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण हेतु कंपनी के ऑनलाइन पोर्टल (ईआरपी) के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे तथा वांछित स्थान पर पद रिक्त होने की स्थिति में वरीयता क्रम से अपना स्थानांतरण करवा सकेंगे।
कंपनी के एमडी अनय द्विवेदी ने बताया कि बिजली कार्मिकों के स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण हेतु प्रमाणीकरण के साथ एक ऑनलाइन प्रणाली विकसित की गई है स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण चाहने वाले कंपनी के कार्मिकों के स्थानांतरण उनके स्वयं अथवा परिवार में किसी सदस्य के बीमार होने, बच्चों की पढ़ाई, सेवानिवृत्ति में एक वर्ष से कम की अवधि शेष रहने, एक ही स्थान पर तीन वर्ष से अधिक पदस्थ रहने, आपसी स्थानांतरण, पति-पत्नी के शासकीय सेवा, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था, संविदा अथवा अशासकीय सेवा में कार्यरत होने के आधार पर वरीयता से किए जा सकेंगे।
कार्मिकों को स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रत्येक वर्ष 1 से 10 अप्रैल तक तथा 1 से 10 अक्टूबर तक ही प्रदान की जावेगी। कोई भी कार्मिक एक ही बार ऑनलाइन स्थानांतरण आवेदन जमा कर सकेगा। कार्मिकों को स्थानांतरण आवेदन में पदस्थापना हेतु तीन स्थानों का नाम विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना होगा।
ऑनलाइन सुविधा के अतिरिक्त कोई भी कार्मिक अन्य माध्यम से आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे और न ही स्थानांतरण हेतु किसी अधिकारी से संपर्क स्थापित कर सकेंगे। निर्देशों की अवहेलना पर संबंधित कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।