मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्री-परिषद की बैठक में राज्य शासन में राज्य एजेंसियों की हानि की प्रतिपूर्ति करने तथा कृषकों की उपज नियमित रूप से समर्थन मूल्य पर क्रय हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना को लागू करने का निर्णय लिया है।
मंत्री-परिषद ने मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति तथा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति के स्थान पर वर्ष 2020- 21 से नवीन योजना मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना लागू करने का निर्णय लिया।
इस योजना में उपार्जन कार्य में संलग्न राज्य की विभिन्न एजेंसियों की हानि तथा प्रतिपूर्ति के संबंध में मापदण्ड नियत करने के लिये कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित होगी। इसमें खाद्य, सहकारिता, कृषि, पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं वित्त विभाग के अधिकारी शामिल होंगे।