भोपाल (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा नर्सिंग संस्थाओं में अनियमितता के मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देशानुसार विभाग द्वारा सघन जाँच कर कड़ी कार्रवाई की जा रही हैं। इसी अनुक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के अधिष्ठाता द्वारा शुक्रवार को मप्र नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउसिंल की तत्कालीन रजिस्ट्रार एवं चिकित्सा महाविद्यालय दतिया की वर्तमान स्टॉफ नर्स सुनीता शिजू को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करने का आदेश किया है।
नर्सिंग कौंसिल में पदस्थी के दौरान विभिन्न अयोग्य नर्सिंग महाविद्यालयों को मान्यता देने की जाँच में प्राप्त तथ्यों के आधार पर पदेन कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन न करने के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। सुनीता शिजू मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल भोपाल में रजिस्ट्रार, के पद पर 22 सितंबर 2021 से 24 अगस्त 2022 तक पदस्थ थीं। रजिस्ट्रार नर्सिंग कौसिंल भोपाल के पद पर पदस्थ रहने के दौरान सुनीता शिजू द्वारा नर्सिंग संस्थाओं की मान्यता प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता और पदीय कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन नहीं होना जाँच में पाया गया।
चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल के अधिष्ठाता द्वारा 20 जुलाई 2023 को आरोप पत्र तथा 04 अगस्त 2023 को अतिरिक्त अधिरोपित आरोप पत्र सुनीता शिजू को जारी किया गया था। प्रकरण अत्यन्त गंभीर प्रवृति का होने के कारण कार्यालय अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल विभागीय जांच संस्थित की गई थी। जाँच में सुनीता शिजू द्वारा पदस्थी अवधि के दौरान की गई अनियमितताएँ अत्यंत अत्यंत गंभीर कदाचरण श्रेणी मे पायी गयीं। उक्त कृत्य के कारण प्रदेश में कई नर्सिंग संस्थाओं की गलत मान्यताएं जारी करने से प्रवेशरत छात्र-छात्राओं का भविष्य संकटपूर्ण हुआ तथा प्रदेश की नर्सिंग शिक्षा व्यवस्था कीं छवि धूमिल हुई। उक्त के दृष्टिगत सुनीता शिजू की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।