मध्य प्रदेश में पंचायत निर्वाचन 2021-22 के तहत त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिये सरपंच, जनपद पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थियों को अपने नाम निर्देशन-पत्र के साथ संबंधित मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी को देय समस्त देनदारियों का नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। नो ड्यूज सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं करने पर नामांकन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बीएस जामोद ने जानकारी दी है कि अदेय प्रमाण-पत्र (No Dues Certificate) नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा के लिये निर्धारित तिथि एवं समय तक संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को दिये जा सकते हैं। अभ्यर्थियों को अदेय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने में असुविधा न हो, इसके लिये प्रत्येक विद्युत वितरण केन्द्र पर सुविधा काउंटर स्थापित करने के निर्देश भी दिये गये हैं।
यदि किसी अभ्यर्थी के नाम से विद्युत कनेक्शन नहीं है, तो उन्हें वितरण केन्द्र के रिकार्ड अनुसार आवेदक का कोई विद्युत कनेक्शन नहीं होना पाया जाता, ऐसा पत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा जारी किया जायेगा।