मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने अपने कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित परिजनों को बड़ी राहत देते हुए कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू की है। इसके तहत अगर योजना अवधि के दौरान यदि कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हो जाता है और उसकी मृत्यु योजना अवधि समाप्त होने के बाद होती है, तो भी उसके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी।
कंपनी ने अपने आदेश में कहा है कि कंपनी में कार्यरत समस्त नियमित स्थायी कर्मी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले दैनिक वेतन भोगी, संविदा, कलेक्टर दर, आऊटसोर्स के रूप में कार्यरत कंपनी सेवक जिनकी कोविड-19 से मृत्यु हुई है, उनके परिवार को तात्कालिक सहायता के उद्देश्य से मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना लागू की जाती है।
इस योजना के विस्तृत नियम व शर्ते कंपनी की वेब साइट website: mptransco.in पर भी उपलब्ध है। यह योजना 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 तक के लिए लागू होगी। यदि कोई कार्मिक योजनावधि में कोविड-19 पॉजिटिव था, लेकिन उसकी मृत्यु योजनावधि समाप्त होने के पश्चात किन्तु कोविड-19 पॉज़िटिव होने के 60 दिनों (साठ दिनों) के भीतर हो जाती है तो भी उसके आश्रित परिजनों को नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी।
उक्त योजना के तहत अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सभी आवश्यक दस्तावेज व प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए उचित माध्यम से 31 अक्टूबर, 2021 तक आवेदन प्रस्तुत किये जा सकते हैं।