मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने ऊर्जा विभाग द्वारा दिये गये अनुमोदन के अनुपालन में संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्ते ) संशोधित नियम 2018 में नई कंडिका जोड़े जाने का आदेश जारी किया है।
जिसके अनुसार कार्य मूल्यांकन में दी गई ग्रेडिंग से संविदा कार्मिक के असहमत होने की स्थिति में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए उसे एक अवसर उपलब्ध होगा। ऐसा अभ्यावेदन पुनरीक्षणकर्ता अथवा स्वीकृतकर्ता अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकेगा।
वरिष्ठ अधिकारी द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति इसका परीक्षण करेगी और उसकी अनुशंसा उपरान्त संबंधित वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इसको निराकृत किया जायेगा। प्रबंध संचालक द्वारा अंकित ग्रेडिंग से संबंधित प्रकरण में अभ्यावेदन को कंपनी की मैनेजमेंट समिति द्वारा निराकृत किया जायेगा।
कंपनी ने ये भी कहा है कि उक्त प्रावधान आदेश जारी होने की दिनांक से प्रभावशील हो गया है। इस आदेश के जारी होने से मैदानी क्षेत्रों में तैनात संविदा कार्मिकों की सीआर लिखते अब समय कोई भी अधिकारी उनपर बेवजह दबाव नहीं बना सकेगा या सीआर खराब करने की धमकी नहीं दे सकेगा।
अगर संविदा कार्मिक अपने मूल्यांकन से असंतुष्ट होगा तो वह वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष इसके खिलाफ अपील कर सकेगा। जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारी द्वारा गठित तीन सदस्यीय समिति द्वारा संविदा कार्मिक के प्रकरण का परीक्षण कर निराकरण किया जाएगा।