मध्य प्रदेश में वन विभाग द्वारा भारत शासन द्वारा विकसित वनोपज के निर्बाध परिवहन के लिये ऑनलाइन एनटीपीएस प्रणाली लगू की गई है। यह प्रणाली ट्रांजिट पास को निर्बाध रूप से जारी करने की सुविधा प्रदान करती है। यह प्रणाली निजी भूमि/शासकीय/ निजी डिपो और अन्य लघु वन उपज से लकड़ी और बांस (विनिर्दिष्ट वनोपज सागौन, साल, खनिज वन्य जीव उत्पाद, तेन्दूपत्ता, साल बीज एवं कुल्लू गोंद को छोड़कर) अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर परिवहन के लिए ट्रांजिट पास के रिकार्ड की निगरानी और रिकार्ड रखने में मदद करती है।
ऑनलाइन एनटीपीएस व्यवस्था के लिये प्रार्थना-पत्र वन विभाग की वेबसाइट https://mpforest.gov.in/ पर उपलब्ध है, जो डेस्कटॉप आधारित वेब पोर्टल के साथ-साथ मोबाइल एप्लीकेशन के रूप में उपलब्ध है। वेब-पोर्टल और मोबाइल एप के माध्यम से ट्रांजिट परमिट (टीपी) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन जमा कर सकते हैं।
ई-भुगतान प्रणाली टीपी डाउनलोड करने से पहले शुल्क का भुगतान मोबाइल एप/वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। व्यापार करने में आसानी के लिए लकड़ी और बाँस के पारगमन के लिए पूरे भारत के लिए एक परमिट की सुविधा प्रदान की जा रही है। नई सुविधा में मोबाइल एप की मदद से मूल स्थल से गंतव्य स्थल तक राज्य की सीमाओं पर निर्बाध आवाजाही हो सकेगी।
अभी तक इस सुविधा का लाभ 4 हजार से अधिक आवेदकों को प्रदाय किया जा चुका है।