जबलपुर के जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी ने कहा कि 16 जुलाई को सायं 5 बजे कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में पांच स्कूलों की जिला समिति के समक्ष खुली सुनवाई की जायेगी। यह सुनवाई मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों के विनियमन) अधिनियम 2017 की धारा 7 (1) के अंतर्गत होगी।
खुली सुनवाई में माउण्ट लिट्रा स्कूल, जॉय सीनियर सेकेण्डरी स्कूल, विस्डम वैली स्कूल शास्त्री नगर कटंगा, सेंट जोसेफ स्कूल टीएफआरआई सालीवाड़ा तथा स्प्रिंग डे स्कूल अधारताल जबलपुर से संबंधित शिकायतों की खुली सुनवाई की जायेगी। जिसमें विद्यालय के प्रबंधक, प्राचार्य उपस्थित होकर शिकायतों पर उत्तर देगें। शिकायतकर्ता सुनवाई में उपस्थित रह सकेगें।
जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि 16 जुलाई के पूर्व उपरोक्त अशासकीय विद्यालय से संबंधित यदि कोई अभिभावक शिकायत करना चाहता है तो कलेक्टर, अपर कलेक्टर तथा जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर के पास जमा कर सकते हैं।
जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि शिकायतकर्ता सुनवाई में उपस्थित रह सकेगें और 16 जुलाई के पूर्व उक्त अशासकीय विद्यालय से संबंधित यदि कोई अभिभावक शिकायत करना चाहता है तो कलेक्टर, अपर कलेक्टर तथा जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर के पास जमा कर सकते हैं।