मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जबलपुर रीजन के अंतर्गत जबलपुर ग्रामीण डिवीजन के कार्यपालन अभियंता ने एक अजब आदेश जारी करते हुए अपने मातहत नियमित और संविदा कर्मचारियों को भी निजी कंपनी के मोबाइल एप पर अटेंडेंस लगाने के आदेश जारी किये हैं। जिसको लेकर तरह-तरह की चर्चाएं व्याप्त हैं।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जबलपुर ग्रामीण डिवीजन के आउटसोर्स कर्मी मुहैया कराने वाली निजी ठेका कंपनी क्रिस्टल ने अपने कर्मियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए एक मोबाइल एप उपलब्ध कराई है। इस एप में सभी आउटसोर्स कर्मियों को अटेंडेंस लगाना अनिवार्य है।
लेकिन यहां ताज्जुब की बात है कि यहां के कार्यपालन अभियंता ने एक आदेश जारी कर डिवीजन के सभी नियमित और संविदा कर्मचारियों के लिए भी इस मोबाइल एप मेंअटेंडेंस लगाना अनिवार्य कर दिया। जबकि नियमित और संविदा कर्मचारियों के कोई भी नया आदेश कंपनी के एचआरए विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं।
वहीं 4 अक्टूबर को जारी आदेश में कार्यपालन अभियंता ने अपने कनिष्ठ अधिकारियों से स्पष्ट कहा है कि समस्त कर्मचारी (किस्टल) एवं समस्त कार्यालयीन कर्मचारी (नियमित/संविदा) को निर्देशित किया जाता है कि वे 07.10.2021 से अपनी उपस्थिति (कार्यस्थल आते ही) APP के माध्यम से दर्ज करें एवं कार्यस्थल से जाते समय पुनः अपनी-अपनी उपस्थिति APP के माध्यम से दर्ज करें। 07.10.2021 के बाद यदि कोई कर्मचारी APP के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं करता है तो उसे अनुउपस्थित माना जायेगा एवं उसके अनुसार ही वेतन स्वीकृत किया जायेगा।
इस मामले में सबसे बड़ी बात तो ये है कि कार्यपालन अभियंता ने जो आदेश जारी किया है, उसकी प्रतिलिपि सिर्फ निजी कंपनी और डिवीजन के कनिष्ठ अधिकारियों को भेजी है। कार्यपालन अभियंता ने इस आदेश की प्रतिलिपि अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भेजना भी उचित नहीं समझा।
हालांकि सूत्रों का कहना है कि नियमित और संविदा कर्मचारियों के विरोध के बाद फिलहाल ठेका कंपनी की मोबाइल एप में आउटसोर्स कर्मी ही अटेंडेंस लगा रहे हैं।