मध्यप्रदेश के ऊर्जा विभाग ने एक आदेश जारी कर कहा है कि पूर्ववर्ती विद्युत मण्डल एवं उत्तरवर्ती विद्युत कंपनियों के दिनांक 15 नवंबर 2000 के पश्चात् किन्तु दिनांक 10 अप्रैल 2012 के पूर्व दिवंगत कार्मिकों के आश्रितों को बाह्यस्त्रोत सेवा प्रदाता के माध्यम से नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी।
ऊर्जा विभाग के आदेश के अनुसार विद्युत मण्डल एवं उत्तरवर्ती विद्युत कंपनियों के ऐसे अनुकंपा आश्रित जो अनुकंपा नीति की पात्रता शर्तों के अनुसार अपात्र हैं, को आउटसोर्स के माध्यम से नियुक्ति दी जा सकेगी।
हालांकि ऊर्जा विभाग के इस आदेश के अनुसार 15 नवंबर 2000 के पूर्व और 10 अप्रैल 2012 के बाद के ऐसे अनुकंपा आश्रित जो अनुकंपा नियुक्ति नीति 2018 के तहत नियुक्ति के लिए अपात्र हैं, उन्हें नियुक्ति नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ऊर्जा विभाग ने ऐसे अनुकंपा आश्रितों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।