Saturday, November 2, 2024
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आउटसोर्स कर्मियों को होगा श्रमिक दरों पर भुगतान, मिलेगा संविदा का लाभ एवं श्रम कानूनों अधीन सुविधाएं

आउटसोर्स कर्मियों को श्रम विभाग के द्वारा देयक श्रमिक दरों पर भुगतान, संविदा का लाभ एवं केंद्र व प्रदेश के श्रम कानूनों के अधीन सुविधायें दिये जाने के निर्देश बिजली कंपनी प्रबंधन ने मैदानी अधिकारियों को दिए हैं।

मध्यप्रदेश सरकार के मध्यप्रदेश संकल्प पत्र 2023 के क्रियान्वयन के लिए पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंधन ने सभी रीजन के मुख्य अभियंता, सभी सर्किल के अधीक्षण अभियंता को सर्कुलर जारी कर कहा है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की श्रमिक दरों में वृद्धि, संविदा का लाभ एवं इन्हें केंद्र एवं प्रदेश के श्रम कानूनों अधीन सुविधा दी जाए।

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी मुख्य महाप्रबंधक  (मा. संसा. एवं प्रशा.) नीता राठौर द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मप्र शासन, ऊर्जा विभाग, भोपाल द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों को श्रम विभाग के परिपत्र दिनांक 07.08.2023 द्वारा देयक श्रमिक दरों पर भुगतान, संविदा का लाभ एवं केंद्र व प्रदेश के श्रम कानूनों के अधीन सुविधायें दिये जाने हेतु क्रियान्वयन / परिपालन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इसी अनुक्रम में श्रम विभाग की टीप दिनांक 07.08.2024 द्वारा ऊर्जा एवं अन्य विभागों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की श्रमिक दरों में वृद्धि, संविदा का लाभ एवं इन्हें केंद्र एवं प्रदेश के श्रम कानूनों अधीन सुविधा दिए जाने हेतु श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24.05.2024 की प्रति प्रेषित कर अधिसूचना में दर्शाये अनुसार उक्त दरें प्रदाय किए जाने, अतिरिक्त श्रम कानूनों में प्रावधानित सुविधाएं प्रदाय किए जाने एवं श्रमिकों हेतु केम्प लगाये जाने के संबंध में सभी विद्युत कंपनियों को समुचित निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है। टीप एवं अधिसूचना दिनांक 24.05.2024 की प्रति संलग्न है।

अतः टीप में उल्लेखित बिदुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें।

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