Saturday, December 14, 2024
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लोक सेवा गारंटी की सेवाएं समय-सीमा में नहीं देने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर लगा अर्थदण्ड

ग्वालियर (हि.स.)। लोक सेवा गारंटी कानून में अधिसूचित सेवाओं को समय-सीमा में उपलब्ध न कराना जिले के आठ अधिकारियों-कर्मचारियों को महंगा पड़ा है। इन अधिकारियों पर कलेक्टर रुचिका चौहान ने लोक सेवा गारंटी कानून के प्रावधानों के अनुसार कुल मिलाकर लगभग 27 हजार रुपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। अर्थदण्ड की यह धनराशि संबंधित आवेदकों को उपलब्ध कराई जाएगी।

डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी अधिकारी लोक सेवा गारंटी नरेशचंद्र गुप्ता ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि जिन पदाभिहित अधिकारियों पर समय सीमा में सेवायें उपलब्ध न कराने पर अर्थदण्ड लगाया गया है, उनमें नायब तहसीलदार लश्कर वृत रमाशंकर सिंह, सिविल सर्जन राजेश कुमार शर्मा व वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी मानसिंह कुशवाह शामिल हैं। इनके अलावा ग्राम पंचायत सचिव दुगनावली ममता जाटव, ग्राम पंचायत सचिव आरोली अशोक श्रीवास्तव, ग्राम पंचायत सचिव टेकनपुर सुंदरलाल बघेल, ग्राम पंचायत सचिव बरौल हरीशंकर शर्मा व ग्राम पंचायत सचिव पठा पनिहार महेश साहू को अर्थदण्ड भुगतना पड़ा है।

जिन आवेदकों को अर्थदण्ड की धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी, उनमें डबरा बुजुर्ग के विनय शर्मा, गदाईपुरा बिरलानगर क्षेत्र के निवासी महेन्द्र सिंह प्रजापति, चंद्रमणि अपार्टमेंट लक्ष्मीगंज निवासी उमंग पवानी, किलागेट निवासी देवेन्द्र सिंह राठौर, बिरलानगर लाइन की निवासी तृप्ति दत्ता, नौगजा रोड शिंदे की छावनी निवासी मधु, ग्राम बीजकपुर के कौशलेन्द्र सिंह गुर्जर, फुसावली के सतेन्द्र सिंह उरैया, रामप्रसाद का पुरा दुगनावली के राजपाल बघेल व पठा पनिहार के शैलेन्द्र बघेल शामिल हैं।

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