चुनाव आचार संहिता लागू रहने के दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी और उम्मीदवार विशेष का प्रचार-प्रसार करना शासकीय कॉलेज के प्रोफेसर को महंगा पड़ गया। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर जबलपुर संभाग के कमिश्नर ने प्रोफेसर को निलंबित कर दिया।
जबलपुर संभाग के कमिश्नर अभय वर्मा ने कलेक्टर नरसिंहपुर के प्रतिवेदन पर लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर शासकीय विवेकानंद स्नात्तकोत्तर महाविद्यालय नरसिंहपुर के प्रोफेसर सतीश दुबे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबन आदेश में कहा गया है कि सतीश दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म व्हाटसएप के माध्यम से किसी पार्टी और उम्मीदवार विशेष का प्रचार-प्रसार किया तथा पोस्ट शेयर किये। जो लोकसभा निर्वाचन अंतर्गत आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। साथ ही उन्होंने निर्वाचन कार्यों में लापरवाही बरती है।
सतीश दुबे के उपरोक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम-3 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
अतः लोक सभा आम निर्वाचन 2024 अंतर्गत प्रभावशील आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने, निर्वाचन कार्यों में लापरवाही बरतने, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना करने एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के फलस्वरूप उन्हें मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर, नरसिंहपुर नियत किया गया है। सतीश दुबे को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।