Friday, December 27, 2024
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बिजली कंपनियों में 2000-2012 के बीच सामान्य कारणों से मृत कार्मिकों के आश्रितों को भी अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रस्ताव

एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक (मा. संसा. एवं प्रशा.) सहित मध्यप्रदेश की बिजली कंपनियों को एक पत्र लिखकर मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की मुख्य महाप्रबंधक (मा. संसा. एवं प्रशा.) श्रीमती नीता राठौर ने 15.11.2000 के पश्चात एवं 10.04.2012 के पूर्व सामान्य कारणों से मृत कार्मिकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव रखा है, जिस पर आगामी बैठक में विचार-विमर्श किया जाएगा।

श्रीमती नीता राठौर ने आधिकारिक पत्र में लिखा है कि कंपनी अंतर्गत 10.04.2012 के पूर्व एवं 15.11.2000 के पश्चात सामान्य कारणों से मृत कार्मिको के आश्रितों द्वारा अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु आवेदन इस कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालयों को प्राप्त हो रहे हैं, जिन्हें क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुकंपा नियुक्ति नीति-2018 के अनुसार अपात्र मानते हुये अस्वीकृत कर निरस्त किया जा रहा है।

जैसा कि अनुकंपा नियुक्ति नीति 2018 की कंडिका 3.7 में निम्नानुसार प्रावधान वर्णित हैं कि कंडिका 1 में दर्शाये अनुसार दिनांक 10.04.2012 के पूर्व एवं दिनांक 15.11.2000 के पश्चात के दुर्घटना मृत्यु के प्रकरणो के छोड़कर शेष सभी अस्वीकृत निराकृत एवं लंबित प्रकरणों पर विचार नहीं किया जाएगा।

अतः 10.04.2012 के पूर्व एवं 15.11.2000 के पश्चात सामान्य कारणों से मृत कार्मिकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किये जाने के संबंध में निरंतर प्राप्त हो रहे आवेदनों को ध्यान में रखते हुये अनुरोध है कि अनुकंपा नियुक्ति नीति-2018 के प्रावधान में संशोधन करते हुये 15.11.2000 के पश्चात किंतु 10.04.2012 के पूर्व सामान्य मृत्यु प्रकरणों में भी अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने का प्रस्ताव प्रेषित है एवं उक्त प्रस्ताव आगामी मानव संसाधन प्रमुखों की बैठक में चर्चा में रखे जाने का अनुरोध है।

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