मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में मंत्री परिषद ने प्रदेश की विद्युत कंपनियों के लिये कार्यशील पूंजी ऋण सुविधा के लिए शासकीय प्रत्याभूति प्रदान करने की मंजूरी दे दी है।
एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी एवं तीनों विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उदय योजना में तय की गई सीमा अनुसार आगामी 5 वर्षो तक वित्तीय संस्थाओं अथवा बैंकों से प्राप्त किये जाने वाले कार्यशील पूंजी ऋण के लिये शासकीय प्रत्याभूति प्रदान करने के लिये सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई।
इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के लिये राशि 3200 करोड़ रूपये की नगद साख सुविधा एवं वितरण कंपनियों के लिये राशि 4900 करोड़ रूपये की कार्यशील पूंजी ऋण के लिये प्रत्याभूति प्रदान की जायेगी।
इसके साथ ही मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग, ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के लिये विद्युत नियामक आयोग द्वारा तय की गई सीमा आगामी 5 वर्षो तक कार्यशील पूंजी ऋण के लिए शासकीय प्रत्याभूति प्रदान करने के लिये सैद्धांतिक सहमति दी।
वित्तीय वर्ष 2020-21 में पावर ट्रांसमिशन कंपनी के लिये प्रत्याभूति की आवश्यकता नही होने के कारण पावर जनरेटिंग कंपनी के लिये राशि 1300 करोड़ रूपये की कार्यशील पूंजी ऋण के लिये प्रत्याभूति प्रदान की जायेगी।
विद्युत कंपनियों के लिये स्वीकृत उपरोक्त नगद कार्यशील पूंजी ऋण के लिये बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं को प्रत्याभूति के नवीनीकरण की स्वीकृति आवश्यकतानुसार वित्त विभाग द्वारा आगामी 5 वर्षो तक दी जायेगी। उक्त प्रस्तावित प्रत्याभूति पर मात्र 0.5 प्रतिशत की दर से प्रत्याभूति शुल्क लिया जाएगा।