मध्य प्रदेश की शिवराज सरकर ने राज्य शासन के उपक्रमों, निगमों, मण्डलों तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के पांचवें वेतनमान में 11 प्रतिशत एवं चतुर्थ वेतनमान में 40 प्रतिशत की वृद्धि की है।
राज्य शासन के वित्त विभाग के परिपत्र के अनुसार दिनांक 13 फरवरी 2023 द्वारा राज्य शासन के उपक्रमों/निगमों/मंडलों तथा अनुदान प्राप्त संस्थाओं से राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत ऐसे कर्मचारियों जो कि मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 1989 (चतुर्थ वेतनमान) अथवा मप्र वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 (पांचवा वेतनमान) में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, को दिनांक 1 जनवरी 2023 (भुगतान माह फरवरी 2023) से क्रमश: 1265 प्रतिशत एवं 269 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।
वित्त विभाग के परिपत्र उपरोक्त वृद्धि के उपरांत मंहगाई भत्ते की दर 1 जनवरी 2023 से पांचवे वेतनमान अंतर्गत 280 प्रतिशत एवं चतुर्थ वेतनमान के अंतर्गत 1305 प्रतिशत हो जायेगी। राज्य शासन के शासकीय सेवकों को उपरोक्तानुसार मंहगाई भत्ते में हुई वृद्धि का लाभ दिनांक 1 जुलाई 2023 (भुगतान माह अगस्त 2023) से किया जायेगा ।
दिनांक 1 जनवरी, 2023 से 30 जून, 2023 तक की एरियर राशि का भुगतान तीन समान किश्तों में क्रमशः माह अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर 2023 में किया जायेगा। वहीं राज्य शासन के कर्मचारी जो दिनांक 1 जनवरी 2023 से 30 जून 2023 की अवधि में सेवानिवृत/मृत हो गये हैं, उन्हें/नामांकित सदस्य को एरियर की राशि का भुगतान एकमुश्त किया जायेगा।