Friday, December 27, 2024
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बिजली चोरी के मामले में 1.7 लाख रुपये के जुर्माने सहित छह माह का कारावास

विशेष न्‍यायालय ने विद्युत चोरी के मामले में आरोपी को 1.7 लाख रुपये के जुर्माने सहित छः माह के कारावास की सजा सुनाई है। मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के विदिशा वृत्त के लटेरी वितरण केंद्र अंतर्गत आरोपी को छह माह के कठोर कारावास सहित 1 लाख 7 हजार 610 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

लटेरी न्यायालय की विशेष न्यायाधीश (विद्युत) श्रीमती कविता दीप खरे ने 25 अक्‍टूबर 2024 को निर्णय पारित कर आरोपी रामगोपाल शर्मा को दोषी मानते हुये छः माह के कठोर कारावास से दण्डित कर 1 लाख 7 हजार 610 रुपये प्रतिकर (जुर्माना) अधिरोपित किया है। इस प्रकरण में बिजली कंपनी की ओर से पैरवी अधिवक्ता केशव बाबू श्रीवास्तव लटेरी द्वारा की गई।

जेई लटेरी नीरज गुप्ता ने बताया कि घटना 28 फरवरी 2020 की है, जब विद्युत चेंकिग टीम के जेई जगदीश लोधी, लाइनमेन सलीम खॉ, लाइन हेल्‍पर अरसद खॉ तथा बब्लू कुशवाह ने विद्युत वितरण केन्द्र लटेरी के अंतर्गत आने वाले ग्राम मसूडी में अभियुक्त रामगोपाल शर्मा निवासी ग्राम मसूडी के यहाँ निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान पाँच हार्स पावर आटा चक्की बिना कनेक्शन लिए एलटी लाइन से सीधा तार डालकर उपयोग करना पाया गया था। जिसमें धारा 135 विद्युत अधिनियम के तहत विद्युत चोरी का अपराध कारित किया है। लटेरी न्यायालय ने उक्त मामले में सुनवाई करने के बाद आरोपी रामगोपाल शर्मा को दोषी मानते हुये छः माह का कठोर कारावास तथा 1 लाख 7 हजार 610 रुपये प्रतिकर (जुर्माना) से दण्डित किया है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सभी आम लोगों से आग्रह किया गया है कि वे वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें। अनधिकृत या अवैध रूप से बिजली चोरी दण्डनीय अपराध है तथा इसमें जुर्माना और कारावास का भी प्रावधान है।

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