मध्यप्रदेश पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान (PTRI) के अतिरिक्त पुलिस महा निदेशक जी. जनार्दन ने कहा है कि वाहन दुर्घटना दावा प्रकरण में अनुसंधान के लिये स्पेशल यूनिट का गठन किया जा रहा है।
एडीजी जी. जनार्दन ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के क्रियान्वयन के लिये प्रदेश में कार्यरत बीमा कंपनियों के स्टेट हेड के साथ गत दिवस बैठक कर चर्चा की।
एडीजी श्री जनार्दन ने बताया है कि अनुसंधान अधिकारियों द्वारा सड़क दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर घटना स्थल और दुर्घटना में शामिल वाहनों के फोटो-वीडियो लेकर स्केल से दुर्घटना स्थल पर नक्शा बनाया जायेगा। दुर्घटनाग्रस्त वाहन एवं चालक संबंधी जानकारी के साथ ही वाहन के सभी आवश्यक दस्तावेजों का 48 घंटे में फर्स्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट (FAR) तैयार कर संबंधित ट्रिब्यूनल एवं संबंधित बीमा कंपनी को ई-मेल से भेजी जायेगी।
इसी रिपोर्ट के अनुरूप 50 दिन की अवधि में इंटरिम एक्सीडेंट रिपोर्ट (IAR) और 90 दिन में डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट (DAR) जिले के एमएसी ट्रिब्यूनल एवं संबंधित बीमा कंपनी को ई-मेल से उपलब्ध कराई जायेगी, जिससे कि प्रकरणों का त्वरित निराकरण कराया जा सके।
बैठक में सहायक पुलिस महा निदेशक मनोज कुमार राय ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और मंशानुरूप सड़क दुर्घटना में पीड़ित परिवारों को जल्द बीमा राशि का भुगतान सुनिश्चित कराया जाना है। बैठक में बीमा कंपनियों को सड़क दुर्घटना दावा प्रकरणों में तत्परतापूर्वक कार्यवाही कर प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिये गये।
बैठक में परिवहन विभाग के नोडल अधिकारी प्रमोद कापसे, इफ्को टोक्यो के जनरल मेनेजर पंकज कुमार धीमन सहित प्रदेश में कार्य कर रही 17 बीमा कंपनियों के 40 अधिकारी उपस्थित रहे।