जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कूटरचित दस्तावेजों एवं कथित वसीयत के आधार पर आधारताल तहसील के ग्राम रैगवां स्थित 1.01 हेक्टेयर भूमि के नामांतरण की कार्यवाही प्रस्तावित करने के दोषी पटवारी जागेन्द्र पीपरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पद का दुरूपयोग एवं सुनियोजित षड़यंत्र कर 95 वर्षीय वृद्ध की भूमि हड़पने के इस मामले में दोषी पटवारी के विरूद्ध गुरूवार को विजय नगर थाने में अनुभागीय राजस्व अधिकारी आधारताल द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
कलेक्टर दीपक सक्सेना ने पटवारी जागेन्द्र पीपरे के निलंबन की कार्यवाही मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के प्रावधानों के तहत की है। निलंबित पटवारी को निलंबन काल के दौरान कार्यालय अधीक्षक भू-अभिलेख से संबद्ध किया गया है।
इस साथ ही कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कूटरचित दस्तावेजों एवं कथित वसीयत के आधार पर नामांतरण के इसी प्रकरण में संलिप्त पाये जाने पर कलेक्टर कार्यालय के सहायक ग्रेड-तीन (परिवीक्षाधीन) में अजय चौबे को भी मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। इस प्रकरण में अजय चौबे के विरूद्ध भी विजय नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। निलंबित सहायक ग्रेड-तीन को निलंबन काल के दौरान तहसील कार्यालय मंझौली से संबद्ध किया गया है।
वहीं कलेक्टर दीपक सक्सेना के प्रस्ताव पर जबलपुर संभागायुक्त अभय वर्मा ने तहसीलदार आधारताल हरिसिंह धुर्वे को निलंबित कर दिया है। निलंबित तहसीलदार को अधिकारों का दुरुपयोग करने और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नामांतरण कर जमीन की हेराफेरी करने का दोषी पाये जाने पर गुरुवार को दर्ज विजयनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।