बिजली चोरी के मामले में विशेष न्यायाधीश ने उपभोक्ता को दो वर्ष की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया, वहीं पांच आरोपियों पर भारी-भरकम जुर्माना लगाया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के दतिया, बैतूल एवं सबलगढ़ में विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम एवं जिला न्यायालय द्वारा बिजली चोरी के मामलों में दोष सिद्ध होने पर पॉंच आरोपियों को अर्थदंड सहित एक आरोपी को 2 लाख 97 हजार 548 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
गौरतलब है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दतिया सर्किल अंतर्गत चेकिंग के दौरान दिनेश साहू आत्मज सुरेश साहू द्वारा उनकी राइस मिल में स्थापित कनेक्शन के मीटर को बायपास कर विद्युत चोरी पकड़ते हुए न्यायायल के समक्ष परिवाद दायर किया गया था, जिस पर विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम दतिया सुदीप कुमार श्रीवास्तव द्वारा दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी दिनेश साहू को दो वर्ष की सजा एवं 2 लाख 97 हजार 548 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
इसी प्रकार बैतूल सर्किल के मुलताई ग्रामीण वितरण केन्द्र अंतर्गत विनोदीलाल कवड़े द्वारा अपने परिसर में स्थापित घरेलू कनेक्शन के मीटर को बायपास कर विद्युत चोरी के मामले में विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम मुलताई जिला बैतूल पंकज चतुर्वेदी द्वारा आरोपी विनोदीलाल कवड़े के विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत दोष सिद्ध पाए जाने पर वित्तीय लाभ का तीन गुना 22 हजार 071 रुपये का जुर्माना तथा अदायगी नहीं करने पर चार माह की सजा सुनाई है।
इसी तरह सबलगढ़ अंतर्गत बिजली चोरी के मामलों में न्यायालय द्वितीय अति सत्र न्यायाधीश उपेन्द्र देशवाल द्वारा तीन आरोपियों को तीन गुना जुर्माना तथा अदायगी नहीं करने पर चार माह की सजा सुनाई है। इन तीन मामलों के आरोपियों में सोनू कुशवाह को राशि 6 हजार 848 रुपये, वीरेन्द्र कुशवाह को 7 हजार 188 रुपये एवं राजेश कुशवाह को 7 हजार 698 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। कंपनी की ओर से प्रकरणों में अधिवक्ता दयाल सिंह गुर्जर, जी.जी. घोड़े एवं सुरेश कुमार शुक्ला द्वारा पैरवी की गई।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सभी आम लोगों से आग्रह किया गया है कि वे वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें। अनधिकृत या अवैध रूप से बिजली चोरी दण्डनीय अपराध है तथा इसमें जुर्माना और कारावास का भी प्रावधान है।