Thursday, December 26, 2024
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बिजली चोरी के मामले में दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने सुनाई दो साल के कठोर कारावास की सजा

बिजली चोरी के एक मामले में जिला कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम) एके गुप्ता ने आरोपी ग्राम सालौदा निवासी हरचरण कुशवाह को दोषी मानते हुए दो साल के कठोर कारावास से दण्डित करते हुए 2 हजार रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।

अर्थदण्ड अदायगी में लापरवाही की दशा में अभियुक्त को 9 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस प्रकरण में बिजली कंपनी की ओर से पैरवी अधिवक्ता योगेंद्र कुमार विजयवर्गीय द्वारा की गई।

संभाग प्रथम मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी शिवपुरी के उप महाप्रबंधक ने बताया कि इस मामले में अभियुक्त हरचरण कुशवाह पुत्र रामसिंह कुशवाह निवासी ग्राम सालौदा थाना पोहरी द्वारा विद्युत बिल की बकाया राशि 60 हजार रुपये की अदायगी न होने के कारण विधिवत कनेक्शन काटा गया था।

इसके उपरांत निरीक्षण में पाया गया कि अभियुक्त द्वारा पूर्व में विच्छेदित विद्युत कनेक्शन को अप्राधिकृत रूप से पुनः संयोजित कर विद्युत ऊर्जा का अवैध रूप से उपयोग किया जा रहा था, इस कारण अभियुक्त के विरुद्ध विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138 के परिवाद प्रस्तुत किया गया। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करने के बाद हरचरण कुशवाह को दोषी मानते हुए उक्त सजा निर्धारित की है।

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