मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं लाइन स्टाफ को स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण करवाने के लिए कंपनी द्वारा 30 अप्रैल से 10 मई 2023 तक ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है। इच्छुक कार्मिक कंपनी के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं तथा वांछित स्थान पर पद रिक्त होने की स्थिति में वरीयता क्रम से अपना स्थानांतरण करवा सकते हैं।
कंपनी के एमडी अनय द्विवेदी ने बताया कि बिजली कार्मिकों के स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण हेतु प्रमाणीकरण के साथ गत वर्ष एक ऑनलाइन प्रणाली विकसित की गई थी, जिसके आधार पर स्थानांतरण आदेश जारी किए गए थे। कर्मियों द्वारा गत वर्ष की स्थानांतरण प्रक्रिया की अत्यंत सराहना की गई थी तथा उन्हें कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। इस वर्ष भी कर्मियों के स्थानांतरण ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किए जाएंगे।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में कंपनी के कार्मिकों के स्थानांतरण उनके स्वयं अथवा परिवार में किसी सदस्य के बीमार होने, बच्चों की पढ़ाई, सेवानिवृत्ति में 15 माह से कम की अवधि शेष रहने, एक ही स्थान पर तीन वर्ष से अधिक पदस्थ रहने, आपसी स्थानांतरण, पति-पत्नी के शासकीय सेवा, शासकीय अनुदान प्राप्त् संस्था, संविदा अथवा अशासकीय सेवा में कार्यरत होने के आधार पर वरीयता से किए जा सकेंगे।
कार्मिकों को स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा 30 अप्रैल से 10 मई 2023 तक प्रदान की जावेगी। कार्मिक स्थानांतरण के लिए एक ही बार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कार्मिकों को स्थानांतरण आवेदन में पदस्थापना हेतु तीन सर्किल का नाम विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना होगा। कार्मिक द्वारा चाहे गए स्थान पर पदस्थ करने के लिए कंपनी द्वारा यथासंभव प्रयास किया जाएगा।
ऑनलाइन सुविधा के अतिरिक्त कोई भी कार्मिक अन्य माध्यम से आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे और न ही स्थानांतरण हेतु किसी अधिकारी से संपर्क स्थापित कर सकेंगे। निर्देशों की अवहेलना पर संबंधित कार्मिक के विरूद्व अनुशासनात्माक कार्यवाही की जाएगी।