मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्रांतर्गत शनिवार, 11 फरवरी 2023 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिसमें बिजली अनियमितताओं से संबंधित प्रकरणों में समझौता करने का अवसर प्रदान किया जावेगा। लोक अदालत में, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत विशेष न्यायालयों में दर्ज प्रकरणों में लिटिगेशन प्रक्रिया के माध्यम से तथा कार्यालयों में लंबित प्रकरणों में प्रीलिटिगेशन प्रक्रिया के तहत समझौता किया जा सकता है। लोक अदालत में ही धारा 126 के प्रकरणों का निराकरण भी प्रीलिटिगेशन प्रक्रिया के माध्यम से कराया जाएगा।
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मुख्य महाप्रबंधक (वाणिज्य) अशोक धुर्वे ने बताया कि लोक अदालत में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू उपभोक्ता, समस्त कृषि उपभोक्ता, 5 किलोवॉट तक के गैर घरेलू उपभोक्ता तथा 10 एचपी भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को नियमानुसार छूट की पात्रता होगी। न्यायालयों में दर्ज प्रकरणों का लोक अदालत में निराकरण लिटिगेशन प्रक्रिया के तहत कराया जावेगा जिसमें सिविल दायित्व की राशि में 20 प्रतिशत एवं ब्याज राशि में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। ऐसे प्रकरण जो कि न्यायालयों में दर्ज नही हुए हैं, उन्हें प्रीलिटेगेशन प्रक्रिया के तहत लोक अदालत में निराकृृत कराया जावेगा, जिसमें सिविल दायित्व राशि में 30 प्रतिशत एवं ब्याज राशि में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। लोक अदालत में सिविल दायित्व राशि की अधिकतम सीमा 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 50 हजार रुपए कर दी गई है।