Wednesday, November 27, 2024
Homeएमपीएमपी में इन कर्मियों अथवा लोगों को नहीं मिलेगा आयुष्मान योजना का...

एमपी में इन कर्मियों अथवा लोगों को नहीं मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ, ACS ने दिए सूची बनाने के निर्देश

मध्यप्रदेश शासन द्वारा आयुष्मान भारत “निरामयम्” योजना में पूर्व में स्वीकृत पात्र श्रेणियों में सम्मिलित हितग्राहियों के अतिरिक्त, सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा तथा ऊषा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाईजर, कोटवार एवं संविदा कर्मियों को प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ स्वीकृत किया गया है।

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मो. सुलेमान ने महिला एवं बाल विकास, राजस्व, सामान्य प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं एमडी एनएचएम को पात्र हितग्राहियों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं, जिससे पात्र हितग्राहियों को योजनानुसार लाभ उपलब्ध कराया जा सके।

ये कर्मी अथवा व्यक्ति होंगे अपात्र

1. परिवार जिसका कोई भी सदस्य गत तीन वर्षों में से किसी भी वर्ष में आयकर दाता हो।

2. परिवार जिसका कोई भी सदस्य किसी अन्य शासकीय योजना से निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकता हो।

3. परिवार जिसका कोई भी सदस्य शासकीय कर्मचारी होने के साथ-साथ राज्य शासन अथवा केन्द्र शासन की किसी अन्य योजना अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्र हो।

संबंधित समाचार

ताजा खबर