एमपी में बिजली कर्मियों की स्थानांतरण प्रक्रिया प्रारंभ, 1 अप्रैल से मिलेगी ऑनलाइन ट्रांसफर की सुविधा

मध्य प्रदेश की पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं लाइन स्टाफ को स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण करवाने के लिए अब कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाना पडेंगे। कंपनी द्वारा 1 अप्रैल 2022 से ऑनलाइन ट्रांसफर की सुविधा प्रारंभ की जा रही है, जिसमें प्रशासनिक स्थानांतरणों को छोडकर बिजली कर्मी स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण हेतु आवेदन कर सकेंगे तथा वांछित स्थान पर पद रिक्त होने की स्थिति में वरीयता क्रम से अपना स्थानांतरण करवा सकेंगे।

कंपनी के एमडी अनय द्विवेदी ने बताया कि यह देखा जा रहा है कि कंपनी के कार्मिक पारिवारिक परिस्थितियों अथवा अन्य निजी कारणों से अपना स्थानांतरण वांछित स्थान पर कराना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें कार्यालयों के चक्कर लगाना पडते हैं अथवा अन्य स्तर पर सिफारिश करवानेे विवश हो जाते हैं। इन परिस्थितियों में संबंधित कार्मिक परेशान होते हैं, साथ ही कार्यालयीन कार्य भी प्रभावित होता है।

एमडी श्री द्विवेदी के अनुसार इस प्रथा पर अंकुश लगाने तथा कर्मचारियों को अपना स्थानांतरण आवेदन जमा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए उचित प्रमाणीकरण के साथ एक ऑनलाइन प्रणाली विकसित की जा रही है। कर्मचारी को अपने अनुरोध का कारण, स्थानांतरण का प्रकार और वांछित पदस्थापना स्थल के लिए तीन प्राथमिकताओं सहित कुछ अन्य आवश्यक विवरण भरने होंगे।

इस प्रणाली में एक पीडीएफ के रूप में दस्तावेज अपलोड करने का प्रावधान किया जाएगा, ताकि स्थानांतरण चाहने वाला कर्मचारी अपेक्षित दस्तावेजों के साथ अपने आवेदन को पूर्ण कर सके। कंपनी द्वारा स्थानांतरण हेतु निर्धारित किए गए मानदंडों के अनुसार आवेदनकर्ता का स्थानांतरण उसके द्वारा प्रस्तुत वैकल्पिक स्थान पर आवेदन की वरीयता के आधार पर किया जावेगा। भविष्य में किसी भी कार्यालय में स्थानांतरण हेतु वैयक्तिक आवेदन प्रस्तुत करने पर पूर्णतया: प्रतिबंध रहेगा।

सुरक्षित होगी आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन स्थानांतरण आवेदन करने पर आवेदनकर्ता के मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाएगा, जिसे अंकित करने पर ही आवेदन सबमिट हो सकेगा। ओटीपी आधारित आवेदन प्रक्रिया पूर्णत: सुरक्षित रहेगी तथा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दुर्भावनावश इस प्रणाली  का दुरुपयोग नहीं किया जा सकेगा।

वर्ष में दो बार मिलेगी सुविधा

कंपनी द्वारा कर्मचारियों को ऑनलाइन ट्रांसफर की सुविधा वर्ष में दो बार 1 से 10 अप्रैल तक तथा 1 से 10 अक्टूबर की अवधि में ही प्रदान की जाएगी।