जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने मतदान करने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करते हुये मतदान केंद्रों के भीतर मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर लगाये गये प्रतिबंध का पालन नहीं कराने पर दो मतदान केंद्रों के पीठासीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इन प्रकरणों में मतदान करने के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के दोषी दो व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज कराई जा रही है।
कलेक्टर ने मतदान की गोपनीयता भंग होने के इन प्रकरणों में पीठासीन अधिकारियों को निलंबित करने की कार्यवाही संबधित सहायक रिटर्निंग अधिकारियों से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर की है। प्रकरणों में मतदान का वीडियो बनाकर और सोशल मीडिया पर वायरल कर मतदान की गोपनीयता भंग करने के जिन दो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है उनमें जमा खान और उवेश अंसारी शामिल हैं। दोनों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 128 एवं उपबन्ध-1 के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई जायेगी।
मतदान करने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की प्राप्त शिकायतों के मुताबिक जमा खान द्वारा विधानसभा क्षेत्र जबलपुर उत्तर के मतदान केंद्र क्रमांक-61 में मतदान करने का तथा उवेश अंसारी द्वारा विधानसभा क्षेत्र जबलपुर पश्चिम के मतदान केंद्र क्रमांक-83 में मतदान करने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था।
मतदान की गोपनीयता भंग करने के इन प्रकरणों में कलेक्टर दीपक सक्सेना ने जबलपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र क्रमांक 61 के पीठासीन अधिकारी वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी राज्य वन अनुसंधान संस्थान मयंक मकरंद वर्मा को तथा जबलपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र क्रमांक-83 के पीठासीन अधिकारी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कॉन्फिडेंशियल सेक्शन के अधीक्षक शकील अंसारी को कर्त्तव्यों के पालन में घोर लापरवाही पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है ।