वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे मजदूर संघ की वर्तमान कार्यकारिणी को माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने वैध ठहराया है। एमपी हाई कोर्ट के इस निर्णय से भटनागर पिता-पुत्र को तगड़ा झटका लगा है।
संघ के महामंत्री अशोक शर्मा व प्रवक्ता सतीश कुमार ने बताया कि मजदूर संघ से निष्कासित अध्यक्ष डॉ आरपी भटनागर व उनके पुत्र अमित भटनागर द्वारा उनके निष्कासन व मजदूर संघ की वर्तमान कार्यकारिणी को चुनौती देने संबंधी याचिका एमपी हाई कोर्ट जबलपुर में श्रीमति सविता त्रिपाठी व एसके सिन्हा द्वारा दाखिल की थी, जो कि एमपी हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है।
उन्होंने बताया कि इससे पूर्व इंडस्ट्रियल कोर्ट जबलपुर व इंडस्ट्रियल कोर्ट भोपाल ने भी इसी प्रकार की याचिकाओ पर संघ की वर्तमान कार्यकारिणी, जिसमें संघ के नव निर्वाचित अध्यक्ष सीएम उपाध्याय व महामंत्री अशोक शर्मा तथा उनकी पूरी टीम को वैधानिक ठहराया था।
गौरतलब है कि संघ की मुख्यालय कार्यकारिणी ने तत्कालीन संघ अध्यक्ष आरपी भटनागर और उनके पुत्र कार्यकारी अध्यक्ष अमित भटनागर को संघ से मजदूर विरोधी कार्यकलापों के कारण निलंबित कर दिया था तत्पश्चात् 16 अक्टूबर 2021 को सागर में हुई सीईसी बैठक में दोनों पदाधिकारियों का संघ से पूर्व बहुमत के साथ निष्कासित कर दिया गया था।
संघ के सीएम उपाध्याय, डीपी अग्रवाल, एसएन शुक्ला, राजेश पांडे, मनोज अग्रवाल, अब्दुल खालिक, अनुज तिवारी, बीएल मिश्रा, अवधेश तिवारी, जेपी मीना, आरए सिंह, दीपक केसरी, हर्ष वर्मा, रोशन सिंह यादव, एसआर बाउरी आदि ने प्रसन्नता जाहिर की है।